लखनऊ: राजधानी लखनऊ में अब बिना फायर एनओसी के न तो बिजली कनेक्शन मिलेगा और न ही व्यापार का लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए यह व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, गोदामों और अन्य व्यवसायिक इकाइयों को संचालन से पहले फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम शहर में बढ़ती अग्नि दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण बड़े हादसे हो जाते हैं, ऐसे में अब बिना फायर एनओसी के किसी भी नए व्यावसायिक कनेक्शन या लाइसेंस की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन की जांच के दौरान फायर एनओसी की अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही व्यापारियों और भवन स्वामियों से अपील की गई है कि वे समय रहते सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
