उत्तर प्रदेश में अब शहरों में सड़क पर थूकने पर जुर्माना भरना होगा. उत्तर प्रदेश के सभी निकायों में इसे लागू किया गया| अब से शहरो में सार्वजनिक स्थल में थूकने पर 250 रुपये तक जुर्माना लगेगा. 6 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 150 जुर्माना लगेगा वहीँ 50 रुपये जुर्माना नगर पंचायतों में लगाया जाएगा| उस प्रकार खुले में पेशाब करने वालों पर भी भारी जुर्माना लगेगा.
निकाय अधिकारी कटेगा चालान
शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है. निकाय अधिकारी मौके पर ही चालान काट कर इस रकम को वसूलेंगे.
दरअसल शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 50 से लेकर 500 सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा. मौके पर निकाय अधिकारी ही चालान काट कर इस रकम को वसूलेंगे. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने मल त्याग करने, अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगेगा.
आप भी बन सकते हैं मिस्टर पीकू
आदेश में छह लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों मे 250 रुपये का जुर्माना लगेगा. छह लाख से कम वाले शहरों में 150 रुपये का जुर्माना लगेगा. नगर पालिका मे 100 रुपये और नगर पंचायतों मे 50 रुपये जुर्माना लगेगा. इसी तरह यदि किसी ने नो गार्बेज जोन मे कूड़ा फैलाया तो उसे 250 रुपये जुर्माना देना होगा. अगर किसी ने खुले स्थानों पर थूका तो उसको “मिस्टर पीकू” का खिताब दिया जायेगा.
लोगों में फैलाई जाएगी जागरूकता
इस अभियान को चलाने के लिए पुलिस और गैर सरकारी संगठन (NGO) और स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी. इस अभियान को लेकर खुले में थूकने और पेशाब न करने का संदेश रेडियो और सार्वजनिक घोषणाओं के जरिए मैसेज दिया जाएगा. लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए सभी इलाकों में होर्डिंग लगाए जाएंगे.