बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS ) में निवेश सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। SCSS में 15 लाख रुपये की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी। प्रस्ताव के अनुसार, SCSS में अधिकतम निवेश सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। अब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।वे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने पहले ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 15 लाख रुपये का निवेश किया है, अब अतिरिक्त ब्याज आय प्राप्त करने के लिए अधिक निवेश कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80TTB के तहत कटौती के लिए पात्र है।
सरकार ने योजना में ब्याज को भी संशोधित किया है। 1 अप्रैल, 2023 से, इस योजना में किए गए नए निवेश पर 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। ध्यान दें कि योजना में ब्याज दर की समीक्षा और संशोधन हर तिमाही में किया जाता है।
योजना में कौन निवेश कर सकता है?
जैसा कि नाम से पता चलता है, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक योजना में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, व्यक्ति जिनकी आयु 55 वर्ष और उससे अधिक है| लेकिन योजना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे भी योजना में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर निवेश किया जाना चाहिए। 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के एक महीने के भीतर योजना में निवेश कर सकते हैं।
योजना से अर्जित ब्याज
योजना के तहत हर तिमाही में ब्याज देय होता है – 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। सरकार द्वारा हर तिमाही में ब्याज दर की समीक्षा की जाती है। हालांकि, एक बार निवेश हो जाने के बाद, ब्याज दर योजना के पूरे कार्यकाल के दौरान समान रहती है।
योजना के तहत कर लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) किए गए निवेश पर कर लाभ प्रदान करती है। योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है। धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। इससे किसी व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय कम करने में मदद मिलेगी।
ध्यान दें कि सेक्शन 80सी टैक्स बेनिफिट पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलता है। यदि वरिष्ठ नागरिक नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो धारा 80 सी के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।
समय से पहले बंद होना
यदि खाता 1 वर्ष के बाद बंद कर दिया जाता है लेकिन खोलने से 2 वर्ष पहले – मूल राशि से 1.5% के बराबर राशि काट ली जाएगी। यदि खाता 2 वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष से पहले बंद किया जाता है – मूल राशि से 1% के बराबर राशि काट ली जाएगी। ध्यान दें कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने एससीएसएस खाते का विस्तार किया है, तो इसे बिना किसी कटौती के खाते के विस्तार की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद बंद किया जा सकता है।