November 20, 2024
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अगर आपने भी अबतक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बता दें कि यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 01 अप्रैल, 2023 से अमान्य हो जाएगा. इसके साथ ही लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. हालांकि, पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा में सरकार ने छूट दी है और इसकी समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है. लेकिन इस बार वर्तमान समय सीमा 31 मार्च, 2023 है.

आपको बता दें कि मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना जारी की गई थी. इसके अनुसार, काफी लोगों को पैन को आधार से लिंक करवाने के छूट की श्रेणी में रखा गया था. अधिसूचना में यह कहा गया था कि इस श्रेणी में आने वाले लोग पैन को आधार से लिंक ना भी करें तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी और ना ही जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये देने होंगे.



इन लोगों को लिंक करवाने की जरूरत नहीं
इस अधिसूचना के मुताबिक,

  • असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए लिंक करना जरूरी नहीं है. वहीं आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक
  • अनिवासी के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं.
  • इसके अलावा पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पार कर चुके लोगों के लिए भी जरूरी नहीं. साथ ही
  • अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तब भी उसे पैन को आधार से लिंक करवाने जरूरत नहीं है.

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PK_Newsdesk

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