May 14, 2024

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि फोन कॉल और टेक्स्ट संदेशों के जरिए घोटालों की बढ़ती खबरों के बीच उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को एक परामर्श जारी कर खुदरा विक्रेताओं से कुछ उत्पादों की डिलीवरी के लिए खरीदारों के व्यक्तिगत संपर्क विवरण पर जोर नहीं देने को कहा है।

यह सलाह कई उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत किए जाने के बाद आई है कि विक्रेता तब तक सेवाएं प्रदान करने से इनकार करते हैं जब तक उपभोक्ता अपना संपर्क विवरण साझा नहीं करते।



सिंह ने मीडिया से कहा, “विक्रेताओं का कहना है कि वे तब तक बिल नहीं बना सकते जब तक कि व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्रदान नहीं किया जाता। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है और जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई तर्कसंगतता नहीं है।”

सिंह ने कहा कि भारत में खुदरा विक्रेताओं को फ़ोन नंबर प्रदान करना आवश्यक नहीं था ताकि कुछ वितरित किया जा सके या बिल तैयार किया जा सके। हालांकि, उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अक्सर एक अजीब स्थिति में डाल दिया जाता है जब खुदरा विक्रेता लेनदेन समाप्त करने के लिए मोबाइल नंबर मांगते हैं और उपभोक्ताओं को कोई रास्ता नहीं दिया जाता है।

Zarina Khan

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